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SC ने पूर्व न्यायाधीश नागेश्वर राव को AIFF के गठन को अंतिम रूप देने और रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा

AIFF

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के गठन को अंतिम रूप देने और 31 जुलाई तक एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने कहा कि विभिन्न हितधारकों द्वारा संविधान के मसौदे पर भारी आपत्तियों पर संबंधित पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राव द्वारा ध्यान रखा जा सकता है।

पीठ ने कहा कि “हमारा विचार है कि इस अभ्यास (संविधान को अंतिम रूप देने) को स्थगित करना उचित होगा क्योंकि ये कानून के मुद्दे नहीं हैं, बल्कि भारत में फुटबॉल के खेल से संबंधित नीति के मामले हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि भारतीय ओलंपिक संघ का मामला न्यायमूर्ति एल एन राव द्वारा संभाला गया था, हम न्यायमूर्ति राव को एआईएफएफ संविधान तैयार करने का काम सौंपते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे तैयार किए गए संविधान के मसौदे को लें और एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दें। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में न्यायमूर्ति राव से अनुरोध है कि वे सभी पक्षों को सुनें।”

पीठ ने कहा गया है कि संविधान के मसौदे पर विचार करने और व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की कवायद 31 जुलाई तक पूरी कर ली जानी चाहिए।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को कहा था कि वह 2 मई को एआईएफएफ से संबंधित मुद्दों पर दलीलों के एक समूह पर सुनवाई करेगी, जिसमें इसके मसौदे संविधान के कुछ पहलुओं पर आपत्तियां भी शामिल हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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