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कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत की शर्तों को बदलने से किया इंकार

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जमानत की शर्त में छूट की मांग करने वाली
पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी की अर्जी बुधवार को खारिज कर दी है। जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने जी जनार्दन रेड्डी द्वारा जमानत की शर्तों में ढील देने के नई अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। जी जनार्दन रेड्डी की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जमानत की शर्त में छूट देने की मांग की थी।

इससे पहले, जी जनार्दन रेड्डी को अपनी बेटी और उसके नवजात बच्चे से मिलने की छूट दी गई थी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि गली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ करोड़ों के अवैध खनन मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में दैनिक आधार पर की जानी चाहिए और गली जनार्दन रेड्डी को 6 नवंबर, 2022 तक बेल्लारी में रहने की अनुमति दी गई थी। , लेकिन सख्त निर्देश दिया कि वह 7 नवंबर, 2022 से इस मामले में सुनवाई जारी रहने तक बेल्लारी में नहीं रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह 9 नवंबर, 2022 से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करे और 9 नवंबर, 2022 से 6 महीने की अवधि के भीतर बिना असफल हुए मुकदमे का निपटारा करें। इससे पहले, अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी को करोड़ों के अवैध खनन मामले में आरोपी कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के कडपा और अनंतपुरम जिले में जाने और रहने की अनुमति देकर राहत दी थी। रेड्डी को सितंबर 2011 में गिरफ्तार किया गया था और जनवरी 2015 में उन्हें जमानत मिल गई थी। शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए उन पर इन जिलों का दौरा नहीं करने की शर्त लगाई थी। बाद में, उन्होंने एक आवेदन दायर कर उन पर लगाई जा रही जमानत शर्तों में ढील देने की मांग की थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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