सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस आदेश ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए आया।
शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को 26 मई के आदेश के अनुसार स्थानांतरित किए जाने वाले मुकदमों के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था।
एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि उच्च न्यायालय की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है।
शीर्ष अदालत की पीठ ने हलफनामे की समीक्षा करने और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को समझने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होनी थी।
26 मई को हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामले मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे। यह निर्णय कटरा केशव देव खेवट मथुरा (देवता) में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा दायर एक स्थानांतरण आवेदन की अनुमति देते हुए किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों ने किया था। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय अयोध्या बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि स्वामित्व विवाद की तरह ही मूल सुनवाई करे।