उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत फिलहाल बरक़रार रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले का ट्रायल डे टू डे ट्रायल कराने के आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे दूसरे लंबित मामलों में दिक्कत आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज गंभीरता से मामले की सुनवाई कर रहे हैं,अभी तक वो 6 स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को हिंसा मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।
दरसअल 3 अक्टूबर, 2021 को तिकुनिया इलाके में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पीछे से आई एसयूवी कार चढ़ने से चार किसानों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बनाया गया है।