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Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई

Lakhimpur Kheri case

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने शीर्ष अदालत रजिस्ट्री को मामले की प्रगति पर ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया और मामले को स्थगित कर दिया।
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पिछले साल 26 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दी थी ताकि वह अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जा सकें और रह सकें।
मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.
शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा मिश्रा पर लगाई गई अंतरिम जमानत की शर्तों में ढील दी थी। मिश्रा को इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहने के लिए कहा गया था।
अदालत ने मिश्रा द्वारा दायर एक संशोधन आवेदन पर आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि उनकी मां दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती थीं।
उन्होंने आवेदन में आगे कहा था कि उनकी बेटी को पैरों में कुछ विकृति के लिए इलाज की जरूरत है.
शीर्ष अदालत की पीठ ने मानवीय आधार पर आवेदन की अनुमति दे दी थी, लेकिन कहा था कि मिश्रा को दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेना चाहिए और मामले के संबंध में मीडिया को संबोधित नहीं करना चाहिए, जो कि विचाराधीन है।
इसने यह भी स्पष्ट किया था कि मुकदमे में भाग लेने के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर प्रतिबंध, 25 जनवरी के आदेश द्वारा लगाई गई शर्त लागू रहेगी।
18 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने लखीमपुर खीरी मामले के संबंध में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को राहत देते हुए कहा कि उसने अपनी जांच पूरी कर ली है और ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
इसमें कहा गया था कि यदि एसआईटी के पुनर्गठन की कोई आवश्यकता पड़ी तो उचित आदेश पारित किया जाएगा।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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