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लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मुहम्मद फैजल को राहत, लोकसभा सदस्यता बहाल हुई

Mohd. Faisal

लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मुहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिल गया है। फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोक सभा सेक्रेटेरिएट ने उस बाबत अधिसूचना जारी की है। वही फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है।

दरसअल फैजल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी। इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया। लेकिन बाद में केरल हाईकोर्ट ने फैजल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दिया था।  उसके बाद फैजल ने अयोग्यता का आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की थी । दरअसल, आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा के निचली अदालत के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लक्षद्वीप प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मामले में फैजल की सजा को निलंबित कर दिया था। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के 25 जनवरी के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की अपील पर नोटिस जारी किया था। 11 जनवरी को, कवारत्ती सत्र न्यायालय ने फैज़ल सहित चार लोगों को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता पीएम सईद के दामाद पदनाथ सलीह की हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया, जो 2009 के लोक सभा के दौरान एक राजनीतिक झगड़े के संबंध में था। निचली अदालत ने चारों आरोपियों में से प्रत्येक को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। चारों दोषियों ने अगले दिन 12 जनवरी को उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया जाए और उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा और सजा को केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को निलंबित कर दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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