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महाराष्ट्र में रैपिडो टैक्सी को राहत से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, एग्रीगेटर्स को भी जारी किए निर्देश

Rapido, Maharashtra, Supreme Court

महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के कहा है कि एग्रीगेटर्स द्वारा निजी वाहनों को पूल करने के मामले पर वह 31 मार्च तक अपना फैसला ले।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह बात तब कहीं जब महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए सरकार एक नई स्कीम पर विचार कर रही है।

दरअसल रैपिडो ने महाराष्ट्र में उसकी सेवा बंद करने के बॉम्बे हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमे हाईकोर्ट ने रैपिडो को अपनी सेवा इसलिए बंद करने के लिए कहा था कि उसके पास ज़रूरी लाइसेंस नहीं है।

रैपीडो ने अपनी याचीका में कहा था कि परिचालन बंद होने से उसके हज़ारों कर्मचारी प्रभावित होंगे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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