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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे दिल्ली से बाहर

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।

हालांकि सतेंद्र जैन बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही अदालत ने जैन के बिना अनुमति मीडिया के सामने बयान देने पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सतेंद्र जैन जहाँ भी ईलाज कराएंगे उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

दरसअल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। इसी गुरुवार को सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। इसके बाद डीडीयू अस्पताल से जैन को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था। यहां वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए थे।

पिछले 1 साल से सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट लगातार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दे रहा था। जिसके बाद जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वकील ने बताया था कि सत्येंद्र जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनका वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है।

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About the Author: Meera Verma

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