कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराने वाले गुजरात में न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती दी गई है।
जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच इस अर्जी पर 8 मई को सुनवाई करेगी।
दरअसल 65% कोटा नियम के आधार पर इन 68 जजों को पदोन्नति दी गई है। जिसे सिनियर सिविल जज कैडर के दो न्यायिक अधिकारियों रविकुमार महता, सचिन प्रतापराय मेहता ने चुनौती दी है।
इस याचिका में 10 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है।
इसके अलावा याचिका में गुजरात हाईकोर्ट को नियुक्ति के लिए योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नई सूची जारी करने का निर्देश देने की मांग भी गई है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कई चुने गए उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल करने के बावजूद कम अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट-कम-सीनियारिटी के सिद्धांत को दरकिनार करते हुए और इसके बजाय सीनियारिटी-कम-मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं।