तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के वायरल वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस द्वारा बीजेपी नेता और वकील प्रशांत उमराव को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत उमराव को अग्रिम जमानत तो दी साथ ही यह हिदायत भी दी है कि प्रशांत उमराव बिना शर्त माफी मांगेगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में लिखा है कि प्रशांत उमराव को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केवल एक ही मामले में जांच जारी रहेगी। अग्रिम जमानत का आदेश बाकी सभी एफआईआर पर लागू होगा।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत शर्तों को भी संशोधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब प्रशांत उमराव 10 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस के सामने पेश होने होकर अपना पक्ष सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत उमराव खुद वकील भी हैं इसलिए उन्हें जवाबदेह भूमिका निभानी चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत उमराव की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया है।