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रेत खननः सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब किया तलब

Sand mining Tamil Nadu, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ याचिका दायर करने पर शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने तमिलनाडु सरकार से मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने मामले को 26 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
ईडी ने रेत खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन के संचालन पर रोक लगाने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अदालत ने जानना चाहा कि राज्य सरकार किस कानून के तहत रिट याचिका दायर कर सकती है और वह भी ईडी के खिलाफ।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य याचिका दायर कर सकते हैं और वह सोमवार को इस संबंध में कुछ फैसले दिखा सकते हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
ईडी ने 2002 में पूरे तमिलनाडु में दर्ज विभिन्न एफआईआर और खुले स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पीएमएलए के तहत एक जांच शुरू की थी, जो राज्य के नदी तलों और घाटियों के साथ बड़े पैमाने पर अनधिकृत रेत खनन का संकेत देती है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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