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SBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, सभी चुनावी बांड डेटा चुनाव आयोग को भेजा

Election Commission

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को चुनाव आयोग (ईसी) को उन पार्टियों का विवरण सौंपा, जिन्होंने अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड खरीदे थे और जिन्होंने उन्हें प्राप्त किया था, क्योंकि यह जानकारी प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रहा था।

सूत्रों ने ‘लीगली स्पीकिंग’ को बताया कि, एसबीआई ने शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन किया है और चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को सौंप दिया है।

शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को एसबीआई को आदेश दिया कि वह 12 मार्च को व्यावसायिक समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करे।

आदेश के मुताबिक, चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समय विस्तार के लिए एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च को व्यावसायिक समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था।

एसबीआई के आवेदन में तर्क दिया गया है कि दाता की पहचान को गुमनाम रखने के कड़े उपायों के कारण विभिन्न साइलो से जानकारी प्राप्त करना और उनका मिलान करना समय लेने वाला होगा।

आवेदन में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया कि बांड जारी करने से संबंधित डेटा और बांड के मोचन से संबंधित डेटा को दो अलग-अलग साइलो में दर्ज किया गया था। कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं रखा गया था।”

इसमें कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि दाता का विवरण निर्दिष्ट शाखाओं में एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और ऐसे सभी सीलबंद लिफाफे आवेदक बैंक की मुख्य शाखा में जमा किए गए थे, जो मुंबई में स्थित है।”

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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