दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ये परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है।
दरअसल प्रकाश सिंह फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति के लिए कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा हो और UPSC पैनल से नाम भेजे जाएं।
सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण की याचीका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग की गई है।