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‘MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति’ का मामला फिर टला सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 मई को करेंगे सुनवाई

LG vs Delhi Govt

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आठ मई को सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति को चुनौती दी गई है और उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जेबी पर्दीवाला की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करने वाला एक पत्र एलजी के कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा स्थानांतरित किया गया है।

पीठ ने कहा, इसके बाद हम इसे सोमवार यानी आठ मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी क्रमशः एलजी और दिल्ली सरकार के कार्यालय के लिए पेश हुए।

शीर्ष अदालत ने पहले मौखिक रूप से कहा था कि उपराज्यपाल (एलजी) एमसीडी में 10 सदस्यों को नामित करने में मंत्रिपरिषद की “सहायता और सलाह के बिना” कैसे कार्य कर सकते हैं। इससे पहले उसने 10 सदस्यों के नामांकन को रद्द करने की दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

एलजी के कार्यालय ने कहा था कि शीर्ष अदालत की एक संविधान पीठ के 2018 के फैसले के बाद जीएनसीटीडी अधिनियम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की सरकार) की धारा 44 में संशोधन किया गया था।

एलजी की ओर से पेश कानून अधिकारी ने कहा, “संशोधन के मद्देनजर, एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे एक अलग याचिका में चुनौती दी गई है।”
इस पर दिल्ली सरकार की ओर वकील अभिषेक मनु सिंघवी नेएलजी के वकील के तर्कों का विरोध किया और कहा कि एक संशोधन से संवैधानिक व्याख्या को नकारा नहीं जा सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों का हौसला बढ़ा है क्योंकि वे फाइलें दिल्ली सरकार के साथ साझा किए बिना सीधे उपराज्यपाल के कार्यालय में भेज रहे हैं।

सिंघवी ने यह भी कहा कि पहली बार है जब उपराज्यपाल द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस तरह का नामांकन किया गया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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