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सुप्रीम कोर्ट ने DAMEPL को सुधारात्मक याचिका दाखिल करने की इजाजत दी

Suprem Court, DAMPEL

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के निर्देश देने वाले एक मध्यस्थ फैसले के खिलाफ सुधारात्मक याचिका की अनुमति दे दी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत समेत तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अदालत के पिछले फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें डीएमआरसी को डीएएमईपीएल को 8,000 करोड़ रुपये का मध्यस्थ पुरस्कार देने का निर्देश दिया गया था। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा, “इस अदालत के पास अनुच्छेद 136 में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं था।

इससे पहले 20 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी, डीएएमईपीएल को भुगतान करने के निर्देश देने वाले एक मध्यस्थ फैसले के खिलाफ डीएमआरसी द्वारा दायर एक उपचारात्मक याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

डीएमआरसी ने सितंबर 2021 में शीर्ष अदालत में पुरस्कार को चुनौती देने वाली अपनी अपील खो दी थी। जिसके बाद, डीएएमईपीएल ने पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से सुधारात्मक याचिका पर फैसला होने तक कार्यवाही स्थगित करने को कहा था।

डीएमआरसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि अनुबंध समाप्त होने के बाद, जुलाई 2013 से डीएमआरसी द्वारा हवाईअड्डा लाइन का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

DAMEPL ने 22.7 किमी एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के संचालन के अनुबंध को जारी रखने में सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठाए थे, जिसके बाद DMRC ने अक्टूबर 2012 में अनुबंध रद्द कर दिया था।ो

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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