ENGLISH

SC ने दिल्ली NCR में पटाखों पर लगाया प्रतिबंध, प्रदूषण मुक्त दिवाली की दींं शुभकामनाएं

Supreme Court

शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए आतिशबाजी में बेरियम को एक घटक के रूप में शामिल करने की याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति ए.एस. की एक पीठ बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश ने संबंधित अधिकारियों और दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया। फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति बोपन्ना ने सभी पक्षों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए केस का समापन किया।

‘मुकदमे दायर करना कोई समाधान नहीं है’, जब अदालत फैसले के लिए मामले को सुरक्षित रख रही थी, तो बेंच ने कहा कि दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज करना स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों का अंतिम समाधान नहीं हो सकता है।
न्यायमूर्ति बोपन्ना ने दिल्ली पुलिस को सलाह दी थी, “पटाखे फोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामले समाधान नहीं हो सकते हैं। आपको उस स्रोत की पहचान करनी होगी जहां से वे (पटाखे) उत्पन्न हो रहे हैं और इस पर रोक लगानी होगी।”

अदालत, दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या और पटाखों से संबंधित गिरफ्तारियों की संख्या सहित अन्य आंकड़ों के संबंध में प्रस्तुत एक रिपोर्ट का जवाब दे रही थी।

शीर्ष अदालत में पेश किए गए पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, 2016 से 31 अगस्त 2023 तक पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए 926 मामले दर्ज किए गए, जबकि पटाखे फोड़ने के लिए 3120 मामले दर्ज किए गए।
पुलिस ने 2616 लोगों को पटाखे फोड़ने और 740 लोगों को बिक्री और भंडारण के आरोप में पकड़ा था।पुलिस ने 2016 से अगस्त 2023 के बीच दिल्ली में 51692.413 किलोग्राम पटाखे जब्त किए जाने की सूचना दी।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *