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SC से चंद्रबाबू नायडू को राहत बरकरार,अग्रिम जमानत पर 30 नवंबर को सुनवाई

चंद्र बाबू नायडू

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला अदालत की दिवाली की छुट्टियों के बाद आने की संभावना है।

पीठ ने कहा, “उसी याचिकाकर्ता की एक और याचिका है जिसमें कुछ ओवरलैपिंग मुद्दे हैं जिसमें इस पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।”

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि प्रारंभिक व्यवस्था कि पुलिस नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी, जारी रहनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि यह व्यवस्था जारी है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर अपना फैसला सुनाने तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार न करे और पहले दिए गए कथन पर बनी रहे।

पीठ 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस के बयान का जिक्र कर रही थी, जब उसने कहा था कि पुलिस नायडू को हिरासत में नहीं लेगी।

न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि चूंकि आदेश एक अन्य याचिका पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए यह उचित होगा कि अदालत फैसला सुनाए जाने के बाद नायडू की तत्काल याचिका पर विचार करे।

इससे पहले 13 अक्टूबर को, आंध्र प्रदेश पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया था कि कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित उनकी याचिका शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण वह 18 अक्टूबर तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी।

फाइबरनेट मामला एपी फाइबरनेट परियोजना के चरण-1 के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है।

आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने आरोप लगाया है कि टेंडर देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

नायडू (73) को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था। वह राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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