सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस द्वारा 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में तीन आरोपियों को दी गई जमानत के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 जून, 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
जुलाई 2021 में मामले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने तीन कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत को रद्द करने के पहलू पर विचार करने में अपनी अनिच्छा का संकेत दिया था, जिन्हें कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के प्रावधानों के तहत बुक किया गया था।
शीर्ष अदालत ने पहले उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मामले में पूरे आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए पर चर्चा करने पर नाराजगी व्यक्त की थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि निर्णयों को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा और किसी भी पक्ष द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले, पुलिस ने तर्क दिया था कि दंगों के दौरान 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे, जो उस समय हुए थे जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अन्य गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में थे।
पुलिस ने उच्च न्यायालय के फैसलों की आलोचना करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या आतंकवाद के मामलों में अभियोजन पक्ष को कमजोर करेगी। उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि असंतोष को दबाने की चिंता में, राज्य ने विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है, और अगर इस तरह की मानसिकता को बल मिलता है, तो यह “लोकतंत्र के लिए दुखद दिन” होगा। कलिता, नरवाल और तनहा 24 फरवरी, 2020 को भड़के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित क्रमशः चार, तीन और दो मामलों में आरोपी हैं।