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SC के फैसले से उद्धव गुट गदगद, शिवसेना की संपत्ति शिंदे गुट के नाम करने की मांग वाली याचिका खारिज

Supreme Court

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आशीष गिरी नाम के वकील ने यह याचिका दाखिल की थी।

गिरी की याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं? आप की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के बाद उद्धव गुट में एक बार फिर से जोश उफान पर है। हालांकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही शिवसेना का औपचारिक नाम और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को दे दिया है। फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकार की वैधानिकता पर जल्द ही अंतिम फैसला सुनाने वाली है। उद्धवगुट को लगता है कि फैसला उनके ही पक्ष में आने वाला है और एक बार फिरसे महाराष्ट्र में उद्धव के नेतृत्व में महा अघाड़ी सरकार बनने वाली है। उद्धवगुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने इस बारे में राजनीतिक बयान भी दिया है।

शुक्रवार को भरी अदातल में जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वो किस हैसियत से शिवसेना का सारी संपत्ति एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने की मांग कर रहे है तो याचिका का वकील बगलें झांकने लगा। सीजेआई ने उक्त याचिका को देखते ही कुछ ही क्षणों में खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट के रुख पर दोनों गुटों के लोग पहले से निगाहें गढाए हुए थे। जैसे ही उद्धव गुट को फैसले की जानकारी मिली वैसे ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक खुशियां मनाई जा रही हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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