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पोलिंग सेंटर पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Supreme Court, breathalyser test (1)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के दौरान हर मतदान केंद्र पर कतार में लगे मतदाताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा, “यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
यह याचिका जनवाहिनी पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई ने दायर की थी। जनवाहिनी की ओर से पेश वकील ने कहा कि चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए किसी भी मतदाता को शराब के नशे में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा, “यह क्या है? यह प्रचार के लिए है। मतदान के दिन ड्राई डे होता है और हर जगह पुलिस कर्मी तैनात होते हैं। हम इस पर विचार नहीं करेंगे। इसलिए इस याचिका को खारिज कर रहे हैं।

जनवाहिनी पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई ने शुरू में उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 28 फरवरी को याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता किसी भी विशिष्ट कानूनी प्रावधान पर अपना ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा है जो भारत के चुनाव आयोग के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बना देगा कि मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का श्वासनली परीक्षण किया जाए। अपना वोट डालने की अनुमति दी गई।

राजनीतिक दल ने 6 जनवरी के अपने प्रतिवेदन पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता को चुनौती दी है, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर कतार के प्रवेश बिंदु पर एक श्वास विश्लेषक की व्यवस्था करने और केवल उन्हीं मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने की मांग की गई है।

इसमें मतदान केंद्रों पर कतारों के प्रवेश बिंदु पर एक श्वास विश्लेषक की व्यवस्था करने और केवल उन मतदाताओं को अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, जो शराब से प्रभावित नहीं हैं।

 

 

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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