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प्रदूषण के खिलाफ विशेष स्थाई समिति गठित करने से सु्प्रीम कोर्ट का इंकार

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है।

पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, उन्होंने कहा, “क्या आपको लगता है कि अगर देश भर के सभी जिलों में समितियां होंगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा।”जब पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, तो याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

शीर्ष अदालत ने अजय नारायणराव गजबहार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

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About the Author: Neha Pandey

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