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SC ने AAP नेता संजय सिंह की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया

Sanjay Singh AAP

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी कर 11 दिसंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने आगे निर्देश दिया कि यदि सिंह अंतरिम में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं, तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से माना जाना चाहिए।
मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार सिंह ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में, रिकॉर्ड पर सामग्री के बिना एक प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद का आरोप लगाने में असमर्थता बताते हुए उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसने यह भी दावा किया कि सिंह का मामला “प्रथम दृष्टया बिना किसी सबूत का मामला” नहीं था।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उत्पन्न हुआ है।
सीबीआई और ईडी दोनों ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के संशोधन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें कथित तौर पर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया है। सिंह पर मौद्रिक लाभ के लिए कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने, नीति तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।
उनकी गिरफ्तारी के बाद, ट्रायल कोर्ट ने सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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