मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है।
दरअसल अवमानना के एक मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब किया गया था। आदेश का पालन न होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर नजर आया।
मामला खंड शिक्षाधिकारियों के वेतनमान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने दो फरवरी 2018 के आदेश में वेतनमान को 7500 रुपये किए जाने का आदेश पारित किया था, लेकिन अब तक वेतनमान नहीं मिला। इस पर खंड शिक्षाधिकारियों की आरे से अवमानना याचिका दाखिल की गई।
कोर्ट में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने 10 जनवरी को हलफनामा दाखिल कर बताया कि मामले में विशेष अपील दाखिल है जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को होगी। अपील पर सुनवाई के बाद तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि प्रकरण अपर मुख्य सचिव वित्त के समक्ष लंबित है।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर कोर्ट का कहना था कि इससे पूर्व की तारीख पर प्रमुख सचिव के हलफनामा के आधार पर सशर्त समय दिया गया था लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ।