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लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार

Supreme Court

2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय को  चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पास ज्ञापन देने को कहा।दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हम कानून निर्माता नहीं हैं, हम अपनी सीमाएं जानते हैं, हम कानून का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

BJP नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था।

याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि धन और जनशक्ति को बचाने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराई जाए।

याचिका में कहा गया था कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगरपालिका चुनाव एक साथ कराने के कई फायदे है। कहा गया था कि ऐसा करने से अर्धसैनिक बलों, चुनाव डियूटी पर सरकारी कर्मचारियों और चुनाव कराने में लगने वाले समय और खर्च को कम करेगा।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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