सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मृतक विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें कडप्पा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को उनके पिता की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत याचिका को 13 जून के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई मंगलवार को करेंगे। सुनीता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को यह बताया कि आरोपी याचिकाकर्ता के पिता की हत्या में कथित मुख्य साजिशकर्ता है। मृतक विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी ने वाई एस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में कडप्पा सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
सुनीता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि “सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की अवहेलना करते हुए, एक हत्या के मामले में सांसद को अग्रिम जमानत दी है, हालांकि यह आदेश शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।” सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश पर जुलाई 2020 में जांच का जिम्मा संभाला था। मामला पहले कडप्पा (आंध्र प्रदेश) के पुलिस स्टेशन पुलिवेंदुला में दर्ज किया गया था। 2019 के आम चुनाव से एक महीने पहले, पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।