क्राउड फंडिंग के जरिए आम जनता से पैसा जुटाने और उसके दुरुपयोग करने के मामले में जारी ईडी के सम्ममन के खिलाफ राणा अय्यूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत के समन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति वीरामासुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ राणा अय्यूब की याचिका पर फैसला सुनाएगी।
दरअसल, ईडी ने राणा अय्यूब पर आरोप लगाया है कि उसने ‘क्राउड फंडिंग’ के माध्यम से पैसे जुटाए, लेकिन उसने उसका उपयोग जनहित के बजाए स्वहित में किया। रााणा अय्यूब पर ईडी की जांच में कहा गया है कि उन्होंने पब्लिक मनी का गलच गलत ढंग से उपयोग किया है।
ईडी द्वारा की गई जांच के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की कोर्ट ने राणा अय्यूब को समन जारी किया था। इस सम्मन के खिलाफ राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राणा अय्यूब पर आरोप है कि उसने नेक कामों के बहाने जनता से उगाहे पैसों से अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के नाम बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट करवाए। जब कि जनसेवा के लिए नाम मात्र की राशि ही खर्च की गई।