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Afzal Ansari की याचिका पर सुनवाई 10 अक्टूबर को SC सुनवाई, गैंगस्टर एक्ट में अपनी सजा को निलंबित करने की है मांग

Afzal Ansari

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोग्य सांसद अफजल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
इससे पहले कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।अंसारी, जिनका प्रतिनिधित्व वकील जुबैर अहमद खान ने किया था, ने गैंगस्टर एक्ट मामले में उन्हें दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, ग़ाज़ीपुर की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अंसारी को ग़ाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया और चार साल की सजा सुनाई थी।

बाद में वह इस मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए। इलाहाबाद HC ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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About the Author: Neha Pandey

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