सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि “अति आवश्यक मामलों में अदालती अवकाश के दिन या अदालती समय के बाद कोई भी अधिवक्ता रजिस्ट्री के अधिसूचित अधिकारी से संपर्क कर सकता है और जरूरत पड़ने पर एक पीठ का गठन किया जाएगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि जो अवकाश अधिकारी होगा, कागजात की जांच करेगा, सक्षम प्राधिकारी से निर्देश मांगेगा और उसके बाद संबंधित अधिवक्ता को निर्देशों के बारे में सूचित करेगा।
दरसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा था कि इस बात सर्दियों की छुटियों में इस बार सुप्रीम कोर्ट में कोई वेकेशन बेंच नही बैठेगी। शुक्रवार को जब कोर्ट बैठी उसी समय CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्दियों की छुटियों कल से शुरू हो रही है अब कोर्ट 2 जनवरी को खुलेगा।