मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मंगलवार (19 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है।समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इसे हाई कोर्ट में ही रखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बनी है। इसके खिलाफ हिंदू पक्ष मुकदमा लड़ रहा है.
क्या है शाही ईदगाह विवाद?
दावा किया जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में हुआ था। दावा किया जाता है कि मुगल काल के दौरान, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था और उस पर वर्तमान शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके खिलाफ दायर याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के हर हिस्से में हिंदू प्रतीक नजर आते हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बनाई गई थी।