ENGLISH

पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक बढ़ा स्टे, एफआईआर ट्रांसफर करने वाली याचिका भी टली

Pawan Khera, Supreme Court

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कॉंग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी है। और उन पर दर्ज़ सारी प्राथमिकियां सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित की जाएं इस याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और असम सरकार ने जवाब देने के लिए थोड़े और दिनों की मोहलत मांगी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने दोनों राज्यों की गुहार को सुनते हुए उन्हें कुछ और दिनों की मौहलत दे दी। असम पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनका पक्ष रखा।

पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने  जमानत याचिका के लिए बहुत सारी दलीलें दी। दरअसल, आसाम में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले मे पुलिस ने पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर द्वारका कोर्ट में पेश किया था । इस पर  कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई जिस पर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। ध्यान रहे, २३ फरवरी को राजधानी दिल्ली से प्लेन में चढ़ने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले असम पुलिस ने दिमा हसाओ जिले में पवन खेड़ा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज़ की थी। वाराणसी और लखनऊ में भी खेड़ा के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज़ की गई हैं। पवन खेड़ा सभी राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक राज्य में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *