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स्टरलाइट कॉपर यूनिट बंद करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट वेदांता समूह की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा

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सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर यूनिट को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट के मुतबिक, वेदांता समूह की कंपनी की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी।

इसी महीने 9 अक्टूबर को, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी के वकील को आश्वासन दिया था कि उसने रजिस्ट्रार को वेदांत समूह की याचिका पर सुनवाई के लिए “दो समर्पित तिथियां” आवंटित करने का निर्देश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, “मैं स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैंने पहले ही रजिस्ट्रार को (सुनवाई के लिए) दो समर्पित तारीखें आवंटित करने का निर्देश दे दिया है।”

शीर्ष अदालत ने मई में तमिलनाडु सरकार से अपने 10 अप्रैल के निर्देश के अनुसरण में उचित निर्णय लेने को कहा था, जिसके तहत उसने वेदांत समूह को तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई का रखरखाव एक स्थानीय स्तरीय निगरानी समिति की देखरेख में करने की अनुमति दी थी।

अपने 10 अप्रैल के आदेश में, शीर्ष अदालत ने संयंत्र में शेष जिप्सम को निकालने और कंपनी के अनुरोध के अनुसार आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी थी।

इसमें कहा गया था कि जिला कलेक्टर ने संयंत्र परिसर में नागरिक और संरचनात्मक सुरक्षा अखंडता मूल्यांकन अध्ययन करने, पुर्जों और उपकरणों को हटाने और परिवहन करने और निष्क्रिय पड़े इन-प्रोसेस रिवर्ट्स और अन्य कच्चे माल को निकालने जैसी गतिविधियों की सिफारिश नहीं की थी।

22 मई, 2018 को कम से कम 13 लोग मारे गए और कई घायल हो गए, जब पुलिस ने कथित तौर पर तांबा गलाने वाली इकाई के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की भारी भीड़ पर गोलियां चला दीं थी।

तमिलनाडु सरकार ने 28 मई, 2018 को प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खनन समूह के संयंत्र को सील करने और “स्थायी रूप से” बंद करने का आदेश दिया था।

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About the Author: Neha Pandey

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