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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तमिलनाडु सरकार RSS के मार्च को अनुमति देने पर करे विचार

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 19 या 26 नवंबर को राज्य भर के विभिन्न जिलों में मार्च आयोजित करने की अनुमति देने पर विचार करे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य से आरएसएस द्वारा प्रस्तावित मार्गों के संबंध में 15 नवंबर तक निर्णय लेने का आग्रह किया, जिसे तीन दिनों के भीतर अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह आदेश तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर दो याचिकाओं पर पारित किया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें अधिकारियों को इन मार्चों के लिए आरएसएस को अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने पाया कि आरएसएस निर्दिष्ट मार्गों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य को यह निर्धारित करने की स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि प्रत्येक जिले में एक या दो रैलियों की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उल्लेख किया कि 22 और 29 अक्टूबर को आरएसएस के मार्च के लिए पहले प्रस्तावित मार्ग कई मस्जिदों से होकर गुजरते थे, जिससे संभावित झड़पों की चिंता पैदा हो गई थी। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी के साथ सिब्बल ने कहा, “हम किसी भी टकराव से बचना चाहते थे। यदि वे वैकल्पिक तारीखें सुझाते हैं, तो हम उन्हें अनुमति देने के लिए तैयार हैं।”

न्यायमूर्ति दत्ता ने सिब्बल को जवाब देते हुए कहा, “दूसरे दिन, आपने उल्लेख किया था कि उच्च न्यायालय अब जुलूसों के लिए अनुमति दे रहे हैं। पिछले साल, उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने फैसले को बरकरार रखा और फैसला सुनाया ।”

राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तावित किया कि प्रस्तावित मार्ग में संशोधन की छूट के साथ, आरएसएस के अनुरोध के अनुसार प्रति जिले में तीन रैलियों की अनुमति देने के बजाय, राज्य द्वारा प्रति जिले केवल एक रैली की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने टिप्पणी की कि प्रति जिले में केवल एक रैली की अनुमति देना अत्यधिक अनुचित होगा, खासकर जब संगठन पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा निर्धारित मार्ग का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रोहतगी ने तर्क दिया कि आरएसएस को हर दिन और जहां भी वे चाहें रैलियां आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होंगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि, फिलहाल, आरएसएस केवल दो दिनों के लिए मार्च आयोजित करना चाहता है, दैनिक आधार पर नहीं।

16 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को मार्च के लिए अनुमति देने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शुरू में इच्छित मार्गों पर अन्य संरचनाओं और पूजा स्थलों की उपस्थिति का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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About the Author: Neha Pandey

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