एक दंत चिकित्सक का पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से अपहरण करने के मामले में जांच करने के पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी और साथ ही कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दंत चिकित्सक को एक मामले में अदालत में पेश होने से रोकने के लिए चंडीगढ़ के पुलिसकर्मियों द्वारा उसके कथित अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था।
केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मोहित धवन नामक व्यक्ति से जुड़ा है जिनके खिलाफ नैरोबी की एक नागरिक ने आरोप लगाया था कि वह 2017-18 में धवन के क्लीनिक में कृत्रिम दांत लगवाने के लिए भारत आई थी और तब उसके साथ धोखाधड़ी हुई।