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सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगी गई राहतें “इतनी व्यापक” हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में शामिल नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए अधिकांश मुद्दे तमिलनाडु से जुड़े हैं और याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए तमिलनाडु उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते है।

याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका सड़क सुरक्षा के बारे में है और देश में हर साल पांच लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में किसी को एक ही स्थान पर इलाज नहीं मिल सकता है, तो पीठ ने कहा कि दुर्घटना के मामलों को समन्वित रूप से सुव्यवस्थित किया गया है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, आपके पास एक अच्छा मकसद हो सकता है लेकिन वे इतने व्यापक हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में नहीं किया जा सकता है। याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता तमिलनाडु राज्य के लिए कुछ अलग राहत पाना चाहते हैं, तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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