सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में बार-बार इंटरनेट बंद करने के खिलाफ मणिपुर के दो निवासियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें इस मामले पर उच्च न्यायालय जाने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के पास पहले से ही यह मामला है जिसमें एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और यह जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या राज्य में इंटरनेट बहाल किया जा सकता है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि मामला मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध से संबंधित है।
“इस स्तर पर, इस तथ्य का सामना करते हुए कि अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, श्री फरासत ने लंबित मामले को वापस लेने और उसमें हस्तक्षेप करने या एचसी के समक्ष एक स्वतंत्र याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। पीठ ने कहा, हम आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं। आपके सभी अधिकार और वाद खुले हैं,” ।
शीर्ष अदालत में यह याचिका चोंगथम विक्टर सिंह और मायेंगबाम जेम्स ने दायर की थी।
याचिका में कहा गया है कि शटडाउन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और इंटरनेट के संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम का उपयोग करके किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार में हस्तक्षेप के मामले में “बेहद असंगत” था।