ENGLISH

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-MDS 2024 पर फैसला लेने का फैसला केंद्र पर छोड़ा

NEET-MDS, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एनईईटी एमडीएस) 2024 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द फैसला करे।
अदालत NEET-MDS 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
केंद्र ने आज शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि वे इस मामले को देख रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कुछ समय इंतजार करने की राय दी क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। कोर्ट ने कट-ऑफ बढ़ाने में भी कठिनाई व्यक्त की।
अदालत ने यह भी माना कि कट-ऑफ तारीख तय करने का मुद्दा नीतिगत क्षेत्र से संबंधित है और इसलिए बेहतर होगा कि सरकार पर निर्णय लिया जाए।
इसके बाद अदालत ने केंद्र से इस मामले पर शीघ्रता से और बेहतर होगा कि एक सप्ताह के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने को कहा।
मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी इंटर्नशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की कट-ऑफ तारीख 31 मार्च है।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *