महिलाओं के मासिक धर्म की परेशानियों में छुट्टी दिए जाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सु्प्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त कर दी है।
मंगलवार को कोर्ट की की कार्यवाही शुरू होते ही इस विषय पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत 24 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगी।
वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
इस याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 14 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।