सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसकी शिक्षक के रूप में सेवाएं गुजरात और उत्तर प्रदेश के दो निजी स्कूलों ने नियोक्ताओं को उसके यौन रुझान के बारे में पता चलने के बाद समाप्त कर दी थीं।
ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर केंद्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।”
शीर्ष अदालत ने सरकार के अलावा, गुजरात के जामनगर में स्कूल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के खीरी स्थित एक अन्य निजी स्कूल के अध्यक्ष से भी जवाब मांगा हैं।
पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसकी लिंग पहचान उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में नियुक्ति पत्र दिया गया था और हटाए जाने से पहले छह दिनों तक पढ़ाया गया था। वकील ने कहा कि गुजरात स्कूल में उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन बाद में उसकी लैंगिक पहचान पता चलने के बाद उसे शामिल होने का मौका नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ता अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की है।