सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की अपील को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने SCBA की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वकीलों के लिए चैंबर ब्लॉक के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट को जमीन देने की मांग की गई थी।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखागार के लिए शीर्ष अदालत को जमीन आवंटित की गई थी और SCBA के लाभ के लिए इसे परिवर्तित करने के लिए एक न्यायिक निर्देश हो सकता है। अदालत ने कहा की SCBA ने मांग की है कि भगवान दास पर सुप्रीम कोर्ट के आसपास के पूरे क्षेत्र को परिवर्तित किया जाए। इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।
दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SCBA, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA), और अन्य बार सदस्यों के साथ परामर्श करने के बाद, न्यायालय का प्रशासनिक पक्ष इस विषय को उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम इसे प्रशासनिक रूप से संभालने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए हैं। SCBA, SCAORA और अन्य बार सदस्यों के साथ चर्चा प्रक्रिया का हिस्सा होगी। यह कहते हुए अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।