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‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना : सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय से मांगा जवाब

Farishtey Dilli ke

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा हैं। याचिका में ‘फ़रिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए धन जारी करने की मांग की गई है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज प्रदान करना है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और अन्य को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना जवाब देने को कहा है।

दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस योजना के तहत 23,000 सड़क दुर्घटनाओं को कवर किया गया है। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “मैं लिखता रहता हूं, वे भुगतान रोक देते हैं। यह पूरी तरह से सामाजिक कल्याण है और इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है।”
‘फ़रिश्ते दिल्ली के’ योजना व्यक्तियों को सड़क दुर्घटनाओं में शामिल लोगों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पहल के तहत, सरकार शहर में दुर्घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों के अस्पताल के बिलों को कवर करती है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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