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दिल्ली आबकारी नीति: सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

Sanjay Singh, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका के संबंध में संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया। सिंह ने मामले में उन्हें जमानत देने से दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी है।
पीठ ने जमानत याचिका को सिंह द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है।
आप नेता के वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और दोनों याचिकाओं को लंबित मामले के साथ जोड़ने का आग्रह किया। सिंघवी ने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई 5 मार्च को होनी है, इसलिए दोनों मामलों को एक साथ निपटाया जाना चाहिए। पीठ ने अनुरोध पर सहमति जताते हुए पुष्टि की कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
7 फरवरी को हाई कोर्ट ने सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सिंह, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, को उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद इसमें तेजी लाई जाए। सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को मामले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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