सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य कर दी गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने रेवन्ना के चुनाव को रद्द कर दिया था।
दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि उन्होंने 2019 के आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को गलत हलफनामा सौंपा था। याचिकाकर्ता प्रज्वल रेवन्ना ने बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 के चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हसन लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी।