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आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई

Sanjay Singh, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह आप नेता संजय सिंह की याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। .

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने सूचित किया कि वे दिन के दौरान सिंह की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।

ईडी के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 26 फरवरी को जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर याचिका पर उसका जवाब मांगा था। उन्होंने कहा कि जवाब तैयार है और दाखिल किया जायेगा। “आप इसे आज दाखिल कर रहे हैं?” पीठ ने पूछा। इस पर वकील ने कहा कि ईडी दिन में जवाब दाखिल करेगी।

पीठ ने मामले को 19 मार्च को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा, “फिर हम इसे अगले मंगलवार को रखेंगे।”

धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह द्वारा दायर एक अलग याचिका भी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। दोनों याचिकाओं पर अब 19 मार्च को सुनवाई होगी।

उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। संजय सिंह को इस मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष, संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।

एजेंसी ने आगे दावा किया था कि AAP नेता ने अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की है जो शराब नीति (2021-22) घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है और उन्होंने दूसरों के साथ साजिश में भी भूमिका निभाई है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से जेनरेट हुआ है।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, बंद की जा चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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