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देश में अवैध हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, लिया स्वतः संज्ञान, रोक लगाने के लिए राज्यों से मांगी रिपोर्ट

Un Licensed Fire Arms, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस वाली बंदूकें रखने वालों और उनके उपयोग पर अंकुश लगाने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ को सूचित किया गया कि मणिपुर और नागालैंड राज्यों को सर्विस नहीं हुई है। इसे देखते हुए, इसने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार कार्यालय को आवश्यक कदम उठाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त, 2023 को करने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार के वकील ने भी बेंच को तुरंत सूचित किया कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने वकील से पूछा कि अवैध फायरआर्म्स के उपयोग को कम करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठाने की योजना बना रही है।

अधिवक्ता ने न्यायाधीश को सूचित किया कि इस संबंध मेंसंसद पहले ही कानून पारित कर चुकी है। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कि यह एक राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का पालन किया जाए।

अवैध आग्नेयास्त्रों के व्यापक उपयोग को देखते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने सुझाव दिया कि कुछ विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है। “यह एक समस्या बनता जा रहा है,” केंद्र सरकार के वकील ने तर्क दिया कि विधायी परिवर्तन करने के लिए एक बड़े परामर्श की आवश्यकता होगी।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने प्रस्ताव दिया कि बिना लाइसेंस वाले फायर आर्म्स को रखना और उनका उपयोग करना एक अधिक गंभीर अपराध बनाया जाना चाहिए, या ऐसी घटना से बचने के लिए एक और नीति बनाई जानी चाहिए।

एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता एस. नागमुथु ने इस पर कहा कि, “शस्त्र अधिनियम लगभग निरर्थक हो गया है। कुछ नए अधिनियम पेश किए जाने चाहिए।”

एक वकील ने अदालत को सूचित किया कि पूरे देश में अवैध आग्नेयास्त्रों का निर्माण और परिवहन किया जाता है। “ये एक ही स्थान पर निर्मित नहीं होते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या बिहार सभी जगह संभावनाएं हैं। इसकी पूरे देश में तस्करी की जाती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। हमारे पास अवैध आग्नेयास्त्रों के साथ एक मुद्दा है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना के अनुसार, बिना लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्रों के उपयोग को कम करने के लिए, प्रत्येक राज्य में अवैध हथियारों की मांग के पीछे के सामाजिक आर्थिक कारणों की जांच की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, “आपको सामाजिक आर्थिक कारणों पर गौर करना होगा कि प्रत्येक राज्य में इस तरह के अवैध हथियारों की मांग क्यों है।”

पीठ ने कहा कि अमेरिका को देखें। वे फायर आर्मस कानून न होने से कितना पीड़ित हैं, फायर आर्म्स रखना उनका मूल अधिकार है। हमारे पास यह नहीं है, लेकिन हम फिर भी पीड़ित हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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