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लोकसभा निष्कासन: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ लोकसभा से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे।
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने मोइत्रा की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया से गुहार लगाई। जिसपर न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “सीजेआई फैसला लेंगे।”
सीजेआई चंद्रचूड़ उस पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जो बुधवार को एक मामले की सुनवाई के लिए बैठी थी।
सदन द्वारा आचार समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद, टीएमसी नेता ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। समिति ने उन्हें अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसायी से उपहार और अवैध संतुष्टि स्वीकार करने का दोषी पाया था।
8 दिसंबर को लोकसभा में तीखी बहस के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने टीएमसी सांसद को सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके दौरान मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। “अनैतिक आचरण” के आधार पर प्रस्ताव को ध्वनि मत से अपनाया गया।
अपने निष्कासन के जवाब में, मोइत्रा ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और इसकी तुलना “कंगारू अदालत” के फैसले से की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने के लिए संसदीय पैनल को हथियार बना रही है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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