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न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से कहा, पिक एंड चूज’ दृष्टिकोण बंद करें

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा की जजों नियुक्ति के समय पिक एंड चूज’ दृष्टिकोण बंद करें।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि “…हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां इस अदालत या कॉलेजियम को कुछ निर्णय लेना होगा जो (सरकार के लिए) स्वीकार्य नहीं होगा।

शीर्ष अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाया गया था।

पीठ ने आगे कहा, “हमने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि यह फिर से चिंता का विषय है क्योंकि कई मौकों पर इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर कुछ नियुक्तियां की जाती हैं और कुछ नहीं की जाती हैं, तो परस्पर वरिष्ठता में दिक्कत होती है।”

न्यायमूर्ति कौल ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से यह भी कहा कि “इस पिक एंड चॉइस ने बहुत सारी समस्याएँ पैदा कर दी हैं,” उन्होंने कहा, “ऐसा मत करो।” उन्होंने कहा, “चयनात्मक चयन, चयन और नियुक्ति परेशानी भरा पहलू है।”

पीठ ने कहा कि यह चयन उन लोगों की वरिष्ठता को प्रभावित करता है जिनके नाम कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए हैं और वकील के रूप में उचित अभ्यास करने वाला एक व्यक्ति क्यों अपनी काम को ब्लॉक में रखेगा और उम्मीद करेगा कि सरकार इसे मंजूरी दे देगी।

पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सरकार से इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया है। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 20 नवंबर के लिए तय कर दी है।

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About the Author: Meera Verma

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