उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा लागू करने की लेकर ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया गै।
उत्तर प्रदेश के मेयर्स की अपील है कि उन्हें स्थानीय निकाय नियमावली की धारा 15 के मुताबिक अपने पद पर बने रहकर काम करने दिया जाय।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हालांकि हम पहले ही दाखिल याचिकाओं पर निर्देश दे चुके हैं। लेकिन आप धारा 15 के तहत अपना कार्यकाल पूरा करने की राहत चाहते हैं।
काउंसिल के वकील ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा भी कई मजबूत दलीलें हैं जिनके आधार पर हमें निर्बाध काम करने का अवसर मिलना चाहिए।
कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते सुनवाई टाल दी। यानी इस बीच पक्षकारों के जवाब भी आ जाएंगे और फिर सुनवाई में उनकी चर्चा होगी।