सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तकनीकी दिग्गज गूगल की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। गूगल ने कंपटीशन कमीशन(Competition Commission) के आदेश को चुनोती दी है, जिसमें कमीशन ने एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों से संबंधित प्रथाओं को अनुचित और गैर-प्रतिस्पर्धी पाते हुए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने गूगल की अपील को 16 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। गूगल एनसीएलएटी के अंतरिम आदेश पर रोक चाहता है, जिसने उसे 19 जनवरी तक जुर्माने की राशि का 10% जमा करने और CCI जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार करने के लिए कहा था। गूगल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि यह जुर्माना बिना किसी सबूत के और दागी जांच के जरिए लगाया गया। उन्होंने कहा कि एनसीएलएटी ने अप्रैल में गूगल की अपील पर सुनवाई की, जिससे सीसीआई के जुर्माने के खिलाफ गूगल की याचिका प्रभावहीन हो जाएगी।