पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एससी-एसटी के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास कोलकाता हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। पहले वहां याचिका दायर करें।
दरअसल, कोलकाता हाई कोर्ट में सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर 10 जनवरी 2023 को सुनवाई होनी है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करे।
वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान सुवेंदु अधिकारी के वकील पी एस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कि अभी मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है, याचिकाकर्ता टीएमसी सरकार में मंत्री है और ये याचिका राजनीति से प्रेरित है। सुवेंदू के वकील ने यह भी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ हर रोज एक नई एफआईआर दर्ज की जा रही है।
पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें भगदड़ मचने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार याचिका वापस ले। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उचित दिशा-निर्देशों के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की छूट भी दी है।