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भगोड़े कारोबारी Vijay Mallya को सप्रीम कोर्ट से एक और झटका, सभी संपत्तियां होंगी जब्त

Vijay Mallya

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश दिया कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद वकील से याचिकाकर्ता ने संपर्क नहीं किया है। हम उसकी याचिका खारिज करते हैं।

विजय माल्या ने याचिका में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय उसकी सभी संपत्तियों को गलत तरीके से ज़ब्त कर रहा है। जब जांच किंगफिशर मामले की हो रही है, तो संपत्ति भी सिर्फ उसी से जुड़ी हुई ज़ब्त होनी चाहिए।

2016 में देश छोड़ कर भागे माल्या को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। बैंकों के हज़ारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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